अबुआ आवास योजना झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई राज्यस्तरीय आवास योजना है।[1] इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को तीन कमरों वाला पक्का मकान दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए ₹2,00,000 का आर्थिक मदद दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना का उद्देश्य उन लोगों को घर उपलब्ध कराना है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई) के तहत लाभ से वंचित थे। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया, इसकी पहली किस्त 23 जनवरी 2024 को दिया गया।[2][3]

झारखण्ड अबुआ आवास योजना
Jharkhand Abua Awas Yojana
देश भारत
राज्य झारखण्ड
मुख्यमन्त्री हेमंत सोरेन
मन्त्रालय झारखण्ड ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
आरम्भ 15 अगस्त 2023; 7 महीने पूर्व (2023-08-15)
वर्तमान स्थिति सक्रिय
जालस्थल aay.jharkhand.gov.in

पात्रता संपादित करें

झारखण्ड सरकार ने अबुआ आवास योजना में निःशुल्क पक्के मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के लिए निम्न पात्रता निर्धारित की है:

  • लाभार्थी झारखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग से सम्बन्ध रखता हो:
    • परिवार कच्चे मकान में रहता हो।
    • बेघर या निराश्रित परिवार हो।
    • विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के परिवार।
    • प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार।
    • कानूनी तौर से रिहा किया गए बंधुआ मजदूर।
  • लाभार्थी परिवार ने पहले निम्न में से किसी योजना का लाभ न लिया हो:

ऐसे परिवारों को इस आवास योजना का लाभ नहीं मिलता, जो पक्के मकानों में रह रहे हों। बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का लाभ प्राप्त हो। जिन घरों में चार पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो। तीन या चार पहिया वाले कृषि यन्त्र हो। परिवार का कोई सदस्य सरकार या अर्द्ध सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त या सेवारत हो। परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता हो। परिवार में रेफ्रीजिरेटर (फ्रिज) हो। परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचाई उपकरण के साथ भूमि हो। 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि हो।

आवेदन प्रक्रिया संपादित करें

अबुआ आवास योजना में मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है, जो प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय और ग्राम सभा कार्यालय में निशुल्क मिलता है। आवेदन पत्र “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को भरकर जरूरी दस्तावेज़ों के साथ उसी कार्यालय में जमा करना होगा। सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा मिले आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी। जांच के पश्चात पात्रता सूची जारी होगी, जिन लाभार्थियों का नाम होगा उन्हें एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल पर सूचित किया जायेगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज संपादित करें

  • झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर सम्बंधित हो तो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण
  • मोबाइल नंबर

इन्हें भी देखें संपादित करें

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "झारखंड में 31 हजार से ज्यादा परिवारों का बनेगा पक्का मकान, जानिए अबुआ आवास योजना का किसे मिलेगा लाभ - Abua Awas Yojana More than 31 thousand families will get permanent houses in Jharkhand". Jagran. अभिगमन तिथि 2024-02-04.
  2. "झारखंड में बनेंगे 20 लाख अबुआ आवास, सीएम हेमंत सोरने ने किया ऐलान, जानिए खूंटी और सिमडेगा में कितने होंगे". Navbharat Times. अभिगमन तिथि 2024-02-04.
  3. "आज राज्य स्तर पर अबुआ आवास योजना की शुरुआत करेंगे सीएम". Hindustan. अभिगमन तिथि 2024-02-04.

बाहरी कड़ियां संपादित करें