पाकिस्तानी संविधान का चौदहवाँ संशोधन

पाकिस्तान के संविधान का चौदहवें संशोधन ( उर्दू:'آئین پاکستان میں چودہویں ترمی ) को 1997 में पारित किया गया था। इसे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के अध्यक्ष)की सरकार के दौरान पारित किया गया था। इसके द्वारा सांसदों के लिए बहुत सख्त पार्टी अनुशासन अधीन काया गया था। इसके जरिए, पार्टी नेताओं को संसद से उनके विधायकों को, उनकी पार्टी के खिलाफ वोट करने पर, के किसी भी समय बर्खास्त करने की असीमित शक्ति प्राप्त कर दी गई थी। [1]

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पाकिस्तान का संविधान

सन्दर्भ संपादित करें

  1. हुसैन हक्कानी, पाकिस्तान: मस्जिद और सेना के बीच '।' (2005), अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट, पेज 244।