अखिल भारतीय सिविल सेवाएं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गईं तीन सेवाओं को संयुक्त रूप से नाम दिया गया है। ये तीन सेवाएं हैं:

अनुच्छेद 312 के द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की संख्या बड़ा व कम कर सकती हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सिविल सेवाएं हैं।

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