अधिकांश कॉमन-कानून का अनुसरण करने वाले देशों में महान्यायवादी (attorney general) होता है जो सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। इसके अलावा कुछ देशों में वह पब्लिक प्रॉस्क्यूटर (सरकारी वकील) के दायित्व का भी निर्वहन करता है। राष्टपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए आहिर्त किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)नियुक्त करता है। महान्यायवादी किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है (अनुच्छेद 88)