अठारहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम
भारत का संविधान के अठारहवें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर अठारहवां संशोधन संविधान अधिनियम, 1966 के रूप में जाना जाता है, ने उस अनुच्छेद के खंड (ए) से (ई) में "राज्य" को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन किया (लेकिन परंतुक में नहीं) "केंद्र शासित प्रदेश" शामिल हैं। इसने एक और "स्पष्टीकरण" भी जोड़ा कि खंड (ए) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति शामिल है।[1][2]
अठारहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1966 | |
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भारत की संसद | |
भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम | |
शीर्षक | अठारहवाँ अधिनियम |
प्रादेशिक सीमा | भारत |
द्वारा अधिनियमित | लोक सभा |
पारित करने की तिथि | 10 अगस्त 1966 |
द्वारा अधिनियमित | राज्य सभा |
पारित करने की तिथि | 24 अगस्त 1966 |
अनुमति-तिथि | 27 अगस्त1966 |
शुरूआत-तिथि | 27 अगस्त 1966 |
विधायी इतिहास | |
Bill introduced in the लोक सभा | संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 |
बिल प्रकाशन की तारीख | 25 जुलाई 1966 |
द्वारा पेश | सी.आर.पट्टाभिरामन |
स्थिति : प्रचलित |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Texts of the Constitution Amendment Acts" (PDF). Lok Sabha Secretariat. पपृ॰ 439–440. मूल (PDF) से 3 December 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 December 2013. This article incorporates text from this source, which is in the सार्वजनिक डोमेन.
- ↑ "The Constitution (Eighteenth Amendment) Act, 1966". अभिगमन तिथि 3 December 2013. This article incorporates text from this source, which is in the सार्वजनिक डोमेन.