अनुच्छेद 11 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 11 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है जो भारत के लिए नागरिकता प्रावधानों का का वर्णन करता है, यह परिभाषित करता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिक कौन हैं और देश के विभाजन से प्रभावित लोगों के लिए विशेष शर्तें क्या निर्धारित है।[1] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि इस धारा का कोई भी प्रावधान नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के साथ-साथ नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर निर्णय लेने की संसद की शक्ति को छीन नहीं सकता है।[2][3][4]
अनुच्छेद 11 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 2 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 10 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 12 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करें10, 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस के दौरान, मसौदा अनुच्छेद 6 (अनुच्छेद 11) पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना था।[5][6][7][8]
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद पेश किया और स्पष्ट किया कि संविधान सभा का लक्ष्य स्थायी नागरिकता कानून बनाना नहीं था बल्कि उन प्रमुख सिद्धांतों को स्थापित करना था जो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता को नियंत्रित करेंगे।[9] भावी संसद के पास व्यापक नागरिकता संहिता बनाने का अधिकार होगा। उन्होंने आगे बताया कि संसद पूर्ववर्ती लेखों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगी और नागरिकता को और अधिक विनियमित कर सकती है।
हालाँकि, एक सदस्य ने असहमति जताई और एक योग्यता जोड़ने का सुझाव दिया कि संसद को किसी विदेशी देश के नागरिकों को समान नागरिकता अधिकार देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो भारतीयों के साथ समान व्यवहार से इनकार करते हैं।[10]
इस प्रस्ताव के बावजूद, संविधान सभा ने किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया और 12 अगस्त 1949 को मसौदा समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदा अनुच्छेद 6 को अपनाया।[11][8]
मूल पाठ
संपादित करें“ | इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।[12] | ” |
“ | Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.[13] | ” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Part II Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "Article 11: Parliament to regulate the right of citizenship by law". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "Article 11 in Constitution of India". indiankanoon.
- ↑ https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part2.pdf
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 10 August, 1949 Part II". indiankanoon.
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 11 August, 1949 Part I". indiankanoon.
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 11 August, 1949 Part II". indiankanoon.
- ↑ अ आ "Constituent Assembly Debates On 12 August, 1949 Part II". indiankanoon.
- ↑ "10 Aug 1949 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
बी आर अम्बेडकर: सर, यह अनुच्छेद किसी सामान्य अर्थ में नागरिकता को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि इस संविधान के प्रारंभ की तिथि पर नागरिकता को संदर्भित करता है।
- ↑ "11 Aug 1949 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
के. टी. शाह: मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हमें अपने मौलिक संविधान में यह शक्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए कि संसद उन लोगों को समान नागरिकता या समान व्यवहार का अधिकार नहीं देगी जो हमारे नागरिकों - कानून का पालन करने वाले, शांतिपूर्ण, उद्यमशील, व्यवसाय करने से इनकार करते हैं। और उस देश की समृद्धि को बढ़ाते हुए, वही व्यवहार करते हैं जो वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य वर्गों के साथ करते हैं।
- ↑ "12 Aug 1949 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
अधय्क्ष: "अनुच्छेद 5, 5-ए, 5-एए, 5-बी, 5-सी और 6, संशोधित रूप में, संविधान का हिस्सा हैं।"
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 4 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 4 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी
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संपादित करेंविकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |