अनुच्छेद 126 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 126 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और कार्यकारी मुख्‍य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का वर्णन करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत का संविधान, अनुच्छेद 126 जब भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक का पद रिक्त होता है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश होता है, जिसे राष्ट्रपति इस प्रस्ताव के लिए नियुक्त करते हैं।[1][2]

अनुच्छेद 126 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग #
प्रकाशन तिथि 1949
उत्तरवर्ती अनुच्छेद # (भारत का संविधान)

पृष्ठभूमि संपादित करें

मसौदा अनुच्छेद 105 (अनुच्छेद 126) पर 27 मई 1949 को बहस हुई। इसने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नियम बनाए।

मसौदा अनुच्छेद को विधानसभा द्वारा बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। इसे 27 मई 1949 को अपनाया गया था।[3]

मूल पाठ संपादित करें

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "Constitution of India » 126. Appointment of acting Chief Justice". Constitution of India. 2013-10-10. अभिगमन तिथि 2024-04-18. सन्दर्भ त्रुटि: <ref> अमान्य टैग है; "Constitution of India 2013 v264" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है
  2. "Article 126 of Indian Constitution". ForumIAS. 2022-01-07. अभिगमन तिथि 2024-04-18.
  3. "Article 126: Appointment of acting Chief Justice". Constitution of India. 2022-12-30. अभिगमन तिथि 2024-04-18.
  4. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 48 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  5. "Article 126 of the Indian Constitution: Appointment of Acting Chief Justice". constitution simplified (तमिल में). 2023-10-10. अभिगमन तिथि 2024-04-18.

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