अनुच्छेद 16 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 16 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन करता है।
अनुच्छेद 16 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 3 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 15 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 17 (भारत का संविधान) |
== पृष्ठभूमि == सरकारी नौकरी में अवसर की समानता
== मूल पाठ == इस अनुछेद के 6 भाग है
1- 16(1) लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे 2- 16(2) लोक नियोजन में धर्म,मूलवंश,जाति,लिंग,उद्भव(वंशक्रम),जन्म स्थान,व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता 3- 16(3) राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है 4- 16(4) सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर एससी/एसटी/पिछड़े वर्ग जिन का लोक नियोजन मा उचित प्रतिनिधित्व नहीं है | राज्य उन के लिये विशेष प्रावधान कर सकता है 5- 16(5) किसी धर्म या सम्प्रदाय से संबंधित लोक नियोजन में आधारित सीटों का प्रावधान किया जा सकता है 6- 16(6) 103 वाँ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिस में आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर लोक नियोजन में राज्य द्वारा 10% आरक्षण दिया जा सकता है