अनुच्छेद 16 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 16 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन करता है।

अनुच्छेद 16 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 3
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 15 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 17 (भारत का संविधान)

== पृष्ठभूमि == सरकारी नौकरी में अवसर की समानता

== मूल पाठ == इस अनुछेद के 6 भाग है

1- 16(1) लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे
2- 16(2) लोक नियोजन में धर्म,मूलवंश,जाति,लिंग,उद्भव(वंशक्रम),जन्म स्थान,व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता
3- 16(3) राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है
4- 16(4) सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर एससी/एसटी/पिछड़े वर्ग जिन का लोक नियोजन मा उचित प्रतिनिधित्व नहीं है | राज्य उन के लिये विशेष   प्रावधान कर सकता है
5- 16(5) किसी धर्म या सम्प्रदाय से संबंधित लोक नियोजन में आधारित सीटों का प्रावधान किया जा सकता है
6- 16(6) 103 वाँ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिस में आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर लोक नियोजन में राज्य द्वारा 10% आरक्षण दिया जा सकता है