अनुच्छेद 1 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 1 भारत के संविधान के भाग 1 में शामिल पहला अनुच्छेद है जो संघ और उसके राज्य-क्षेत्र से संबंधित सूचना देता है। इस अनुच्छेद में ही भारत के नाम का उल्लेख है।

अनुच्छेद 1 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 1
विषय संघ और उसका राज्य-क्षेत्र
प्रकाशन तिथि 1949
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 2 (भारत का संविधान)

पृष्ठभूमि

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13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विधान-परिषद् में भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि, "यह विधान-परिषद्‌ भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाये जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों।"[1] भारतीय विधान-परिषद् में वाद-विवाद के बाद भारत को सुचिंतित रूप में संघ कहा गया परिसंघ नहीं। भीमराव अंबेडकर ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि यद्यपि भारत एक परिसंघ है किंतु यह परिसंघ राज्यों के साथ अनुबंध का परिणाम नहीं है। अंबेडकर की चिंता नेहरू के प्रस्ताव में निहित प्रांतों की गुटबंदी की संभावना को लेकर थी।[2] इसीलिए सुनिश्चित किया कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। परिसंघ नष्ट नहीं किया जा सकता इसीलिए वह संघ है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में बाँटा जा सकता है किंतु देश एक अखंड इकाई होगा।[3]

  1. "जिल्द 5". भारतीय विधान-परिषद् के वाद-विवाद की सरकारी रिपोर्ट. 13 दिसंबर 1946. पृ॰ 4.
  2. "जिल्द 7". भारतीय विधान-परिषद् के वाद-विवाद की सरकारी रिपोर्ट. 17 दिसंबर 1946. पपृ॰ 17–18.
  3. ब्रजकिशोर, शर्मा (2012). भारत का संविधान : एक परिचय (नौवां संस्करण). नई दिल्ली: PHI Learning Private Limited. पृ॰ 56. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-203-4646-8.
  4. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 2 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  5. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 2 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  1. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956, धारा 2 द्वारा मूल खंड (2) के स्थान पर रखा गया।
  2. उपरोक्त के ही द्वारा मूल उपखंड (ख) के स्थान पर रखा गया।
  3. Subs, by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 2, for the original cl. (2).
  4. Subs. for the original sub-clause (b), ibid.

बाहरी कड़ियाँ

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