अनुच्छेद 245 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 245 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 11 में शामिल है और संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245, संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के बारे में बताता है. यह संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और विधायी निकाय को उन्हें निरस्त करने की शक्ति भी देता है.[1]
अनुच्छेद 245 (भारत का संविधान) | |
---|---|
मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 11 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 244 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 246 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करेंमसौदा अनुच्छेद 216 (अनुच्छेद 245, भारत का संविधान, 1950) पर 13 जून 1949 को बहस हुई। इसने क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का क्षेत्रीय दायरा निर्धारित किया। इस अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई.
मसौदा अनुच्छेद 216 को 13 जून 1949 को अपनाया गया था।[2]
मूल पाठ
संपादित करें“ | (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधान-मंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा।
(2) संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा।
|
” |
“ | (1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.
(2) No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra-territorial operation.[4] |
” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 245 क्या है? अनुच्छेद 246 ? What Is the Difference between Article 245 and Article 246?". BYJUS. 2023-03-24. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
- ↑ "Article 245: Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States". Constitution of India. 2023-03-16. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 91 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ "Article 245: Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States". KanoonGPT. अभिगमन तिथि 2024-04-21.[मृत कड़ियाँ]
टिप्पणी
संपादित करेंबाहरी कड़ियाँ
संपादित करेंविकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध हो सकता है: |