अनुच्छेद 30 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 30 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी प्राथमिकता के शैक्षणिक संस्थानों को विकसित करने और प्रबंधित करने के अधिकारों की रक्षा करता है। सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी प्राथमिकता के शैक्षणिक संस्थानों को विकसित करने और प्रबंधित करने का अधिकार है। [1]
अनुच्छेद 30 (भारत का संविधान) | |
---|---|
मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 3 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 29 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 31 (भारत का संविधान) |
मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस (2007) के मामले में दिए गए एक फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि; अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए हैं और इनका इरादा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखने का नहीं है।[2]
पृष्ठभूमि
संपादित करेंमसौदा अनुच्छेद 23ए (अनुच्छेद 30) पर 8 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने की अनुमति दी।
यह मसौदा अनुच्छेद प्रारंभ में मसौदा अनुच्छेद 23 का खंड (3) था। एक सदस्य के प्रस्ताव पर इस पर मसौदा अनुच्छेद 23(1)-(2) से अलग से बहस की गई थी।
एक सदस्य ने भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और लिपि में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1948 में सरकार के एक प्रस्ताव में इसी तरह के प्रावधान लागू किए। एक सदस्य ऐसे छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की स्थिति में डालकर इस प्रस्ताव को योग्य बनाना चाहता था। उन्होंने बताया कि आंदोलन की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का मतलब है कि विविध भाषाई पृष्ठभूमि के लोग देश भर में बसेंगे, और उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने इस दूसरे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि पहला आर्थिक रूप से ठीक नहीं था। हालाँकि विधानसभा ने दोनों प्रस्तावों को खारिज़ कर दिया।
मसौदा अनुच्छेद को 8 दिसंबर 1948 को बिना किसी संशोधन के अपनाया गया था।[3]
मूल पाठ
संपादित करें“ |
(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्र्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। [(1क) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए।] (2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है। |
” |
“ | (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. (2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. [6] |
” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Article 30: Indian Constitution". Unacademy. 2022-04-29. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ Singh, Hemant (2020-06-01). "Hindi-What is Article 30 of the Indian Constitution?". Jagranjosh.com. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ "Article 30: Right of minorities to establish and administer educational institutions". Constitution of India. 2023-03-31. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 12 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (PDF) https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdf. अभिगमन तिथि 2024-04-17. गायब अथवा खाली
|title=
(मदद) - ↑ (PDF) https://cof.org/sites/default/files/documents/files/India/The%20Constitution%20of%20India%20Article%2030.pdf. अभिगमन तिथि 2024-04-17. गायब अथवा खाली
|title=
(मदद)
टिप्पणी
संपादित करेंबाहरी कड़ियाँ
संपादित करेंविकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |