अनुच्छेद 44 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 44भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ,का वर्णन करता है।
अनुच्छेद 44 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग # |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद # (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि संपादित करें
मूल पाठ संपादित करें
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सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
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