अनुच्छेद 69 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 69 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन करता है।

अनुच्छेद 69 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 5
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 68 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 70 (भारत का संविधान)

पृष्ठभूमि

संपादित करें

इस अनुच्छेद पर बहस नहीं हुई क्योंकि यह मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था । प्रारूप समिति ने इसे संविधान निर्माण के बाद के चरणों में सम्मिलित किया।

  1. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 27 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  2. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें