अनुच्छेद 71 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 71 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों से संबंधित है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा. सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला अंतिम होगा और इसमें किसी तरह के हितों के टकराव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा.

अनुच्छेद 71 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग #
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 70 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 72 (भारत का संविधान)

पृष्ठभूमि

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मसौदा अनुच्छेद 58 पर 29 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई । इसने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की समीक्षा का दायरा निर्धारित किया।

मसौदा अनुच्छेद किसी भी बहस का विषय नहीं था। 29 दिसंबर 1948 को विधानसभा ने इसे बिना किसी संशोधन के अपना लिया।

  1. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 28 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  2. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]

बाहरी कड़ियाँ

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