अनुच्छेद 9 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 9 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारतीय नागरिकता का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा और वह अनुच्छेद 5 का लाभ नहीं उठा सकता है अर्थात् भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। यहाँ विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने का अर्थ यह है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व विदेशी नागरिकता अर्जित करना अर्थात् संविधान लागू होने के पहले विदेशी नागरिकता अर्जित करना।[1][2][3][4][5]
अनुच्छेद 9 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 2 |
विषय | नागरिकता |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 8 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 10 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करेंसंविधान सभा में अनुच्छेद मसौदा 9 पर 10, 11 और 12 अगस्त 1949 को चर्चा हुई। हालांकि आरंभ में यह कोई अलग अनुच्छेद नहीं था बल्कि संविधान के अनुच्छेद 5 के मसौदे के प्रावधान के रूप में इस पर चर्चा की जा चुकी थीं परंतु संशोधन चरणों के दौरान मसौदा समिति ने यह निर्णय लिया कि दोहरी नागरिकता पर रोक लगाने के लिए एक सामान्य सिद्धांत होना चाहिए, जो अनुच्छेद 5 के शर्तों तक सीमित ना हो। संविधान सभा की बहस के दौरान एक सदस्य ने दोहरी नागरिकता के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि इसे उन देशों तक सीमित रखा जाना चाहिए जो भारतीयों के लिए अपने यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान करते हैं। हालांकि विधानसभा ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और अनुच्छेद को उसके मूल रूप में ही अपनाया गया।
मूल पाठ
संपादित करें“ |
यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक न होगा और न को नागरिकता अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक समझा जायेगा।[6] |
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No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.[7] |
” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Article 9: Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens" [विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना]. भारत का संविधान. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "अनुच्छेद 9: नागरिकता- LawRato.com". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "भारतीय संविधान में अनुच्छेद 9". इंडियन कानून. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "भारत का संविधान-भाग 2". वेब दुनिया हिंदी. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "अनुच्छेद 9: व्याख्या सहित". मूल से 18 अप्रैल 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 5 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 5 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी
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