आत्मरक्षा का अधिकार

एक व्यक्ति को आत्मरक्षा हेतु हिंसा इस्तमाल करने का हक़

आत्मरक्षा का अधिकार (right of self-defense) का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने के लिए युक्तियुक्त (रीजनेबल) बल का उपयोग कर सकता है। कानूनी दृष्टि से, किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए युक्तियुक्त बल का प्रयोग भी 'आत्मरक्षा' ही है। कुछ परिस्थितियों में, आत्मरक्षा के लिए आक्रमणकारी पर जानलेवा बल का भी प्रयोग करने का अधिकार है।