आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०१४
आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०१४ आन्ध्र प्रदेश को तेलंगाना और शेष आन्ध्र प्रदेश में विभाजन की घोषणा करने वाला भारतीय संसद का अधिनियम है इस अधिनियम को तेलंगाना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।[1]
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "On eve of GoM meet, Minister says Bill on Telangana is ready" [मंत्रिमण्डल की बैठक से पूर्व सन्ध्या पर, मंत्री ने कहा कि तेलंगाना पर विधेयक तैयार] (अंग्रेज़ी में). द हिन्दू. ३ दिसम्बर २०१३. मूल से 22 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १ जून २०१४.
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करें- आधिकारिक जालस्थल पर विधेयक (अंग्रेज़ी में)
- लोक सभा में प्रस्तुत २०१४ का विधेयक संख्या ८ (अंग्रेज़ी में)
- १८ फ़रवरी २०१४ को लोकसभा में पारित विधेयक संख्या ८-सी (अंग्रेज़ी में)