उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम

उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि॰ (SIDCULउत्तराखंड सरकार का एक उद्यम है।[1] यह निगम उद्योगों के विकास को एवं राज्य में औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह अपने औद्योगिक स्थलों जैसे हरिद्वार, पन्तनगर एवं सितारगंज में संयन्त्र लगाने पर कर प्रोत्साहन भी दिया करता है। [2][3]

उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि॰
स्थापित2002
मुख्यालय
Dehradun
सेवा क्षेत्र

मालिक
वेबसाइटsiidcul.com

सिडकुल द्वारा विकसित अवसंरचनाएं

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  • एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, बीएचईएल, हरिद्वार (निकट शिवालिक नगर)
  • एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, पंतनगर (रुद्रपुर)
  • आईटी पार्क, देहरादून
  • फार्मा सिटी - ्सिलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून
  • सिगड्डी विकास केंद्र, कोटद्वार
  • एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, सितारगंज
  • एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, एस्कॉर्ट फ़ार्म (काशीपुर)

उत्तराखंड मुख्मंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020

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उत्तराखंड मुख्मंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई नीति के अनुसार, श्रेणी ए में मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी और बी में 20 प्रतिशत और श्रेणी सी और डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक होगी। राज्य के प्रवासी मजदूर जो उत्तराखंड मुख्मंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए, सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र या पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्वरोजगार योजना का उद्देश्य 2020

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  • जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन की स्थिति है, जिसके कारण दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में फंस गए हैं, उन्हें वापस उनके राज्य में लाया जा रहा है।
  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को अपना रोजगार करने के लिए ऋण प्रदान करेगी।
  • ताकि वह अपना रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सके।
  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लाभ

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  • इस योजना का लाभ उत्तराखंड में प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों के माध्यम से अपने स्वयं के उद्योग शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत, उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के उद्यमियों और प्रवासी लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी।
  • इस योजना के तहत, विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये होगी और सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रुपये होगी।
  • इस योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों में धन उपलब्ध होगा।
  • इच्छुक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होगा।
  • मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार के लिए, सरकार ने अधिकारियों को इस योजना की जानकारी गांवों में भेजने का निर्देश दिया, ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें Archived 2020-07-11 at the वेबैक मशीन

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 के लिए पात्रता

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  • आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
  • लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जो कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परियोजना की व्यवहार्यता पर आधारित होगा।
  • आवेदक, महाप्रबंधक और जिला उद्योग केंद्र ऑनलाइन और मैनुअल आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक को पहले पिछले 5 वर्षों के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए था।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं और पीडब्ल्यूडी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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  • यदि राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
  • इस होम पेज पर, आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, आपको आवेदन पत्र, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि आदि में पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आपको अपने सभी दस्तावेजों को संलग्न करने के लिए अपना आवेदन फॉर्म किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों में जमा करना होगा।
  • इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
  1. "The 2 billion dollar boom town". Rediff.com. 16 December 2006. मूल से 5 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 October 2010.
  2. "Hindustan Zinc to set up unit in Uttarakhand". Mint. 19 September 2007. अभिगमन तिथि 24 October 2010.
  3. "About SIDCUL". मूल से 19 अगस्त 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जुलाई 2018.

बाहरी लिंक

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