उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव है जो मुख्य चुनव न हो पाने की स्तिति में करवाया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये चुनाव अवलंबी के मरने या इस्तीफा देने के बाद होते हैं, लेकिन ये तब भी होते हैं जब पद पर बने रहने के लिए अवलंबी अपात्र हो जाता है (क्योंकि याद करने, समझाने-बुझाने, आपराधिक विश्वास या न्यूनतम संतुलन बनाए रखने में विफलता)। आम तौर पर, इन चुनावों को तब कराया जाता है जब एक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को वोटिंग अनियमितताओं द्वारा अमान्य किया जाता है।.