कर्मचारी राज्य बीमा निगम
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employee State Insurance Corporation / ESIC), भारतीय कर्मचारियों के लिये बीमा धनराशि का प्रबन्धन करता है। कर्मचारी राज्य बीमा, भारतीय कर्मचारियों के लिये चलायी गयी स्व-वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है । जिसका अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है एवं जिसका महानिदेशक एक आई ए एस अधिकारी होता है सभी स्थायी कर्मचारी जो 21,000 रूपये प्रतिमाह से कम वेतन पाते हैं, इसके पात्र हैं। इसमें कर्मचारी का योगदान 0.75 प्रतिशत तथा रोजगार प्रदाता का योगदान 3.25 प्रतिशत होता है।
भारत की कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक बहु आयामी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, जो कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी योजना के अंतर्गत शामिल करता है। बीमा योग्य रोजगार के पहले दिन से यह स्वीकार्य है कि बीमित व्यक्ति बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट, अस्थायी या स्थायी अक्षमता आदि की स्थिति में स्वयं तथा अपने आश्रितों के लिए पूर्ण चिकित्सा देखभाल के अतिरिक्त नगद हितलाभ पाने के भी हकदार होंगे। बीमारी के कारण उपार्जन क्षमता में हानि के परिणाम स्वरूप, बीमित महिला के प्रसव के सम्बन्ध मे, ऐसे बीमित व्यक्ति के आश्रितजन, जिसकी औद्योगिक दुर्घटना में अथवा रोज़गार जोख़िम या व्यावसायिक संकट के कारण मृत्यु हो गई हो, वह मासिक निवृतिवेतन अर्थात आश्रितजन हितलाभ पाने के हकदार होंगे।
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करें- कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जालघर
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- ESIC2.htm कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत हितलाभ[मृत कड़ियाँ]
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं
- ESIC1.htm कर्मचारी राज्य बीमा योजना का इतिहास[मृत कड़ियाँ]
- Employee State Insurance: For a handful of contribution, a bagful of benefits
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