काय अपराध
लैटिन कानूनी शब्दावली
कॉर्पस डेलिक्टी (अंग्रेज़ी: Corpus delicti) जिसे हिंदी में काय अपराध अथवा कोष सार कहते हैं, एक लैटिन शब्द है जिसका आशय है "वह शरीर या काय जिसके द्वारा अपराध किया गया है।" यह शब्द पश्चिमी न्यायशास्त्र से लिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि यह सिद्ध न हो जाय कि वह अपराध उसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। यह किसी हत्या की जाँच में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। यदि कोई व्यक्ति गायब हो जाता है और उससे संपर्क नहीं किया जा सकता तो आवश्यक है कि पुलिस एजेंसियाँ लापता व्यक्ति की खोज आरंभ करें। जांच के दौरान यदि विश्वास है कि हत्या की गई है तो शारीरिक, ठोस और विश्वस्त सबूत प्राप्त किया जाना चाहिए तभी एक संदिग्ध हत्या का आरोप लगाया जा सकता है।