केन्द्रीय वक्फ परिषद
केन्द्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड के कामकाज से सम्बन्धित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई।[2][3][4] केन्द्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसम्बर, 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत की वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री, केन्द्रीय वक्फ परिषद् के 20 अन्य सदस्य होते हैं केन्द्रीय वक्फ परिषद् इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएँ हैं।
स्थापना | 1964 |
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मुख्यालय | 14/173, जामनगर हाउस, शाहजहां मार्ग, नई दिल्ली-110011 |
क्षेत्र | भारत |
आधिकारिक भाषा |
हिन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू |
अध्यक्ष |
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री.[1] |
मुख्य अंग |
परिषद् |
संबद्धता | अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार। |
जालस्थल | Official website |
वक्फ, परोपकारी लोगों द्वारा दिए गए, मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पान्थिक, पवित्र उद्देश्यों के लिए चल या अचल सम्पत्तियों का एक स्थायी समर्पण है। अनुदान को मुसर्रत-उल-खिदमत के रूप में जाना जाता है, जबकि ऐसा समर्पण करने वाले व्यक्ति को वाकिफ़ के रूप में जाना जाता है।
1 शहरी वक्फ सम्पत्तियों का विकास
2 शैक्षिक विकास कार्यक्रम।
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Members". CFC website. मूल से 4 अक्तूबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 फ़रवरी 2017.
- ↑ Introduction Archived 2011-07-28 at the वेबैक मशीन Tamilnadu Wakf Board website.
- ↑ Ariff, Mohamed (1991). The Islamic voluntary sector in Southeast Asia. Institute of Southeast Asian Studies. पृ॰ 42. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 981-3016-07-8. मूल से 19 अक्तूबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 जनवरी 2018.
- ↑ Gupta, K.R.; Amita Gupta (2006). Concise encyclopaedia of India, (Volume 1). Atlantic Publishers. पृ॰ 191. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-269-0637-5.