आसूचना संस्था (इन्टेलीजेन्स एजेन्सी) एक सरकारी संस्था या एजेन्सी होती है जो कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, विदेश नीति आदि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आसूचना (intelligence) जुटाने, उसका विश्लेषण करने और समुचित उपयोग करने का कार्य करती है। सूचना जुटाने के साधन गुप्त हो सकते हैं और प्रत्यक्ष भी। सूचना जुटाने के लिए गुप्तचरी, सूचना को संचारित होते समय ही बीच में ही पकड़ लेना (interception), कूटविश्लेषण (cryptanalysis), दूसरी संस्थाओं के साथ सहयोग करना, तथा सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का मूल्यांकन आदि करना होता है।

लन्दन स्थित सिक्रेट इन्टेलीजेन्स सर्विस का भवन

आसूचना संस्थाएँ अपनी सरकारों के लिए निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कर सकतीं हैं-

  • समय रहते ही किसी आसन्न संकट की चेतावनी देना,
  • वर्तमान या भावी विरोधियों के इरादों को समझते हुए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संकट-प्रबन्धन में सहायता देना
  • राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित आयोजना और सैन्य कार्यवाही के लिए सूचना देना,
  • ऐसी सूचनाओं की रक्षा करना जो शत्रुओं के लिए उपयोगी हों , इसमें अपने स्रोतों से प्राप्त या देश की दूसरी संस्थाओं की सूचनाएँ, दोनों ही आ जातीं हैं।
  • गुप्त रहते हुए चुनी हुई गतिविधियों को इस प्रकार प्रभावित करना कि उनके परिणाम राष्ट्रीय हित में जाँय;
  • शत्रुओं की आसूचना संस्थाओं की गतिविधियों का पता लगाना और उसके विरुद्ध कार्यवाही करना (प्रत्यासूचना / counter-intelligence)।

उद्देश्य

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खुफिया एजेंसियाँ अपनी राष्ट्रीय सरकारों के लिए निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।

  • आसन्न संकट की पूर्व चेतावनी देना;
  • वर्तमान या संभावित विरोधियों के इरादों को समझने में मदद करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट प्रबंधन में मदद करना;
  • राष्ट्रीय रक्षा योजना और सैन्य अभियानों की जानकारी देना, जिसे सैन्य खुफिया के रूप में जाना जाता है;
  • अपने स्वयं के स्रोतों और गतिविधियों और अन्य राज्य एजेंसियों की संवेदनशील सूचना रहस्यों की रक्षा करना;
  • राष्ट्रीय हितों के पक्ष में घटनाओं के परिणाम को गुप्त रूप से प्रभावित करना, या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करना;

और अन्य राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रयासों के खिलाफ़ बचाव करना, जिसे प्रति-खुफिया के रूप में जाना जाता है।

इन्हें भी देखें

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