जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021
भारत के गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने ४ फरवरी को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के राज्य काडर के गठन का प्रस्ताव शामिल है। जम्मू-कश्मीर काडर को अरूणाचल प्रदेश, गोआ, मिजोरम और केन्द्रशासित प्रदेश काडर के साथ जोड दिया गया है जिसे एजीएमयूटी काडर के नाम से जाना जाएगा।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021 | |
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Parliament of India | |
An Act to replace an ordinance to merge the Jammu and Kashmir (J&K) cadre of civil services officers with the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram Union Territory (AGMUT) cadre. | |
द्वारा विचार किया गया | Parliament of India |
द्वारा अधिनियमित | राज्यसभा |
अधिनियमित करने की तिथि | फ़रवरी 7, 2021 |
द्वारा अधिनियमित | लोकसभा |
अधिनियमित करने की तिथि | फ़रवरी 13, 2021 |
अनुमति-तिथि | फ़रवरी 17, 2021 |
स्थिति : प्रचलित |
राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए पिछले महीने अध्यादेश जारी किया था।
संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में लगभग 170 केंद्रीय कानूनों को लागू किया जा रहा है। सरकार जम्मू और कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को लागू कर रही है। [1]
यह विधेयक ९ फरवरी २०२१ को भारतीय संसद से पारित हो गया।[2][3]
संदर्भ
संपादित करें- ↑ Saxena, Akshita (February 13, 2021). "Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021 Passed By Parliament". www.livelaw.in.
- ↑ जम्मू कश्मीर में भारत का हर नियम कानून मान्य, राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्य सभा से पास
- ↑ जम्मू-कश्मीर में भारत का हर नियम कानून होगा मान्य, राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्य सभा से पास