जब किसी कर्मचारी की किसी स्थायी पद पर मौलिक नियुक्ति होती है तो वह उस पद मूल नियम 9 (13) अनुसार उस पद का धारणाधिकार (धारण करने का अधिकार ) प्राप्त कर लेता है । यही धारणाधिकार है । यह स्वतः प्राप्त होता है । इसके लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है ।