सरकार की संसदीय प्रणाली में निजी सदस्य बिल कार्यकारिणी शाखा की तरफ से काम नहीं कर रहे किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है। "निजी सदस्य बिल" वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली के अधिकार क्षेत्र में काम में लिया जाता है जहाँ "निजी सदस्य" ऐसा कोई भी सांसद हो सकता है जो मंत्रिमण्डल (कार्यकारिणी) का भाग नहीं है। कुछ संसदीय कार्यप्रणालियों में इसका थोड़ा भिन्न शीर्षक भी काम में लिए जाते हैं जैसे स्कॉट्लैण्ड और न्यूज़ीलैण्ड की संसदों में इसे मेंबर्स बिल (सदस्य विधेयक) कहा जाता है।[1][2]

  1. Part 3 Members' Bills Archived 2006-09-12 at the वेबैक मशीन www.scottish.parliament.uk, अभिगमन तिथि 2 नवम्बर 2018
  2. "How laws are made - Types of bill". न्यूज़ीलैण्ड Parliament. अभिगमन तिथि 2 नवम्बर 2018.[मृत कड़ियाँ]