पाकिस्तानी संविधान का ग्यारहवाँ संशोधन
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पाकिस्तानी संविधान की ग्यारहवीं संशोधन विधायक(उर्दू: آئین پاکستان میں گیارہویں ترمیم) को पाकिस्तानी उच्चसदन में 31 अगस्त 1989 को पेश की गई थी। इसे मोहम्मद अली खान, डॉक्टर नूरजहां पनेज़ाई और सैयद फ़ासेही इकबाल ने पेश किया था। इसका मूल उद्देश्य विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः 20 कर देना था इस विधायक को बाद में सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था।[1]
असल पाठ
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Amendment of Article 51 of the Constitution: In the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, in clause 4 of Article 51, for the word “third” occurring before the words “general election”, the word “fourth” shall be substituted. |
” |
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "11th Amendment Bill | The Constitution of Pakistan, 1973 Developed by Zain Sheikh". Pakistanconstitutionlaw.com. मूल से 26 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-02-26.