पाकिस्तानी संविधान का तेरहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का तेरहवें संशोधन कि संविधान (तेरहवीं संशोधन) अधिनियम 1997 के नाम से जानी जाती है और यह 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद [[नवाज शरीफ] ] सरकार ने पारित किया। इस संशोधन की रो से राष्ट्रपति पाकिस्तान विकल्प कृपया भंग एनए समाप्त कर दिए गए और प्रधानमंत्री को निलंबित करने और नए चुनाव कराने बारे राष्ट्रपति पाकिस्तान विकल्प का भी अंत हो गया। इस संशोधन को सरकार और विपक्ष का समर्थन प्राप्त था।
इस संशोधन के बाद संविधान पाकिस्तान अनुच्छेद पु 2 ख संपादित हुई जिसकी रो राष्ट्रपति पाकिस्तान नेशनल असेंबली भंग करने की अनुमति थी अगर वह अपनी राय में यह समझते हैं कि देश या राज्य में ऐसी स्थिति जन्म ले कि जब सरकार या राज्य को आत्मसात संविधान पाकिस्तान रो संभव न रहे और इस बारे में नए चुनावों का आयोजन अपरिहार्य हो जाए।

व्याख्या संपादित करें

पाकिस्तान में विधान नेशनल असेंबली के सदस्य एक बार चयनित हो जाएं तो जनता के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता कि वह नेशनल असेंबली की संवैधानिक अवधि यानी पांच साल के दौरान किसी भी प्रकार की जवाबदेही या चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सरकार समय प्रदर्शन की जांच कर सकें। अतीत में यही संवैधानिक खदोखाल सरकारी सदस्यों के लिए एक तरह से सुरक्षित रहने के रणनीति माना जाता रहा है और कई बार भ्रष्टाचार के आरोपों यहीं से जन्म लेते रहे हैं, जिनमें से अधिकांश राजनीतिक प्रकृति के शिबदा बाजी कहे जा सकते हैं। बहरहाल इस स्थिति में कुछ सच्चाई भी होती थी जैसे कि 1997 में पाकिस्तान को टरानपेरंसी इंटरनेशनल की ओर से भ्रष्टाचार में बेहद खराब करार दिया गया था। [1]
इस संशोधन के कुछ ही महीने बाद संविधान पाकिस्तान में चौदहवें संशोधन मंजूर की गई, जो रो सदस्यों नेशनल असेंबली को सख्ती से इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह अपनी संबंधित राजनीतिक दल के किसी भी फैसले से इनकार नहीं कर सकते और अगर वे ऐसा करते पाए गए तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही जिसमें सदस्यता निलंबन शामिल थी का सामना करना पड़ सकता था। इस संशोधन के बाद किसी भी तरह से निर्वाचित प्रधानमंत्री को निलंबित किया जाना या सार्वजनिक रूप से इसका जवाबदेही संभव न रहा, क्योंकि एक बार चुने जाने के बाद कोई सदस्य नेशनल असेंबली अपनी राय जिसे उसने विश्वास मत के कृीिे निभाई थी से भटक जाना संवैधानिक रूप से संभव नहीं रहा। इस संशोधन ने प्रधानमंत्री पद पर सभी जवाबदेही नकाात का सफाया कर दिया।
नवाज शरीफ की सरकार चौदहवें संशोधन के बाद जनता में बेहद अलोकप्रिय होना शुरू हो गया, हालांकि उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) ने दो तिहाई बहुमत से चुनाव जीते थे। इन संशोधनों और उसके बाद की स्थिति का पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने पर्याप्त नोटिस लिया और इसी कारण कुछ महीनों में प्रधानमंत्री और न्यायाधीश प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संघर्ष शुरू हो गया। इस मामले के बाद पाकिस्तान के न्यायाधीश प्रधानमंत्री को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और जनमत बेहद असमान हो गई। यह माना जाने लगा कि देश में नागरिक तानाशाही का राज है।
1999 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ ने बिना खून बहाए सैन्य कार्रवाई में सरकार पर कब्जा कर लिया। इस असंवैधानिक आचरण कारण बताते हुए उन्होंने कई बिंदुओं पेश किए, जिनमें एक यह भी शामिल था कि देश में सरकारी कार्यवाही परीक्षण का कोई तंत्र नहीं था और राजनीतिक नेतृत्व व्यापक भ्रष्टाचार और वित्तीय गबन में शामिल हो चुकी थी। सेना की इस कार्यवाही सार्वजनिक रूप से बेहद लोकप्रिय कल्पना की गई। विपक्ष में सुश्री बेनजीर भुट्टो ने भी जनरल परवेज मुशर्रफ का स्वागत किया। बाद में पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने भी सेना की इस कार्रवाई की पुष्टि कर दी, क्योंकि यह समझाया गया कि तेरहवीं और उसके बाद चौदहवें संशोधन के फलस्वरूप राज्य और सरकार की व्यवस्था संविधान पाकिस्तान की रो से चलाना संभव नहीं रहा था। < br/> अक्टूबर 2002 में पाकिस्तान में आम चुनाव का आयोजन किया गया, और दिसंबर 2003 में संसद ने सत्रहवीं संशोधन को मंजूरी दी जिसमें आंशिक तेरहवें संशोधन राष्ट्रपति पाकिस्तान के निलंबित विकल्प को बहाल कर दिया। इस बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति विकल्प कृपया भंग विधानसभा को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मान्यता के अधीन कर दिया गया।

बाहरी कड़ियाँ संपादित करें

सन्दर्भ संपादित करें