पाकिस्तानी संविधान का नौवाँ संशोधन

पाकिस्तान के संविधान का नौवा संशोधन(उर्दू: آئین پاکستان میں نویں ترمیم), इस विधायक को वसीम साजिद, केंद्रीय मंत्री, विधि व संविधानिक गतिविधियों, द्वारा 7 अगस्त 1986 को राष्ट्रीय एसेंबली में पेश की गई थी। यह विधायक पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद दो 203B और 203D को को संशोधित कर शरीयत को पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि संहिता के रूप में काबिज करने के लिए पेश की गई थी, परंतु कौमी असेंबली के सत्र के समापन के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। [1][2]

इन्हें भी देखें संपादित करें

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "09th Amendment Bill | The Constitution of Pakistan, 1973 Developed by Zain Sheikh". Pakistanconstitutionlaw.com. मूल से 26 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-02-26.
  2. "List Amendments in the Constitution of Pakistan, 1973". Nationalassembly.tripod.com. मूल से 26 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-02-26.