पाकिस्तानी संविधान का पंद्रहवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान का 15वां संशोधन विधायक को 28 अगस्त 1948 में नेशनल असेंबली में पारित किया गया था। इसके बाद उसे सेनेट में ले जाया गया, जहां वह कभी भी पारित नहीं किया गया। इस विधायक का मूल उद्देश्य अनुच्छेद 2B और अनुच्छेद 239 को संशोधित कर उद्देश्य संकल्प में दिए गए सिद्धांतों के प्रकाश में शरिया को पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि के रूप में स्थापित करना था। [1][2]
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Shariat". Jang.com.pk. Archived from the original on 4 मार्च 2016. Retrieved 2014-08-13.
- ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). Archived from the original (PDF) on 4 मार्च 2016. Retrieved 30 मार्च 2016.