पाकिस्तानी संविधान का बारहवाँ संशोधन
पाकिस्तानी संविधान के बारहवें संशोधन(उर्दू: آئین پاکستان میں بارہویں ترمیم) को 28 जुलाई 1991 में संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई जिन्हें घोर कुटिल अपराधों के लिए बनाया गया था साथी इसके द्वारा न्यायाधीशों के वेतन को भी बढ़ा दिया गया था।[1]
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 मार्च 2016.