पाकिस्तान में स्थानीय प्रशासन
पाकिस्तान में स्थानीय सरकारें, 2001 में जारी अध्यादेश है। "स्थानीय सरकार अध्यादेश, 2001" के तहत जिला स्तर पर स्थानीय सरकार के गठन होने की संवैधानिक व्याख्या पायी जाती हैं। पाकिस्तान में, ज़िले, शासनप्रणाली का तीसरा स्तर है, जिनके ऊपर प्रांतीय सरकारें हैं। स्थानीय सरकार अध्यादेश से पहले, जिलों को सब-डिवीजन कहा जाता था। पाकिस्तान में जिला सरकार के प्रमुख ज़िला नज़ीम(ज़िलाधीश) होता है जबकि प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार जिला समन्वय अधिकारी(डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर) होता है, जोकि जिला नज़ीम के अधीन काम करता है। इस प्रकार, जिला नज़ीम जिले का संवैधानिक और प्रशासनिक प्रमुख बताया जाता है कि सार्वजनिक मतदान से चुना जाता है।[1] ज़िला समन्वय अधिकारी, जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। उनपर दिये गए अधिकार और कर्तव्यों विस्तृत होते हैं, जिससे वे टीए के मामलों की तैयारी, निगरानी, अनुपालन और सफल समापन के लिए जिम्मेदार होता है। ज़िला समन्वय अधिकारी, जिला नज़ीम को जवाबदेह होता है। जिला नज़ीम, जिला प्रशासन और प्रशासनिक परिषद का प्रमुख होता है। जिला नज़ीम के पास व्यापक प्रशासनिक और संवैधानिक अधिकार होते हैं जिनके तहत वह जिले में सरकार की रिट और विकास परियोजनाओं की तैयारी और पूर्ति सुनिश्चित करता है। उन्हीं अधिकारों का उपयोग करके जिला नज़ीम जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति और मामलों को सफलतापूर्वक चलते हैं।[2]
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "DCO job description". मूल से 30 अप्रैल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 अप्रैल 2016.
- ↑ "Zila Nazim job description". मूल से 4 जुलाई 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 अप्रैल 2016.