पासपोर्ट
पासपोर्ट या पारपत्र किसी राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता समान होती हैं।

केवल पासपोर्ट रखने भर से धारक किसी दूसरे देश में प्रवेश का या जब धारक किसी दूसरे देश मे हो तो वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकारी नहीं होता। किसी विशेष स्थिति मे जिसके निपटान हेतु यदि कोई विशेष समझौता प्रभाव में ना हो तो उस स्थिति मे पासपोर्ट, धारक को किसी अन्य विशेषाधिकार का पात्र भी नहीं बनाता, हालांकि सामान्यत: यह धारक को विदेश यात्रा के पश्चात पासपोर्ट जारी करने वाले देश मे लौटने की अनुमति देता है। वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जबकि वापस लौटने का अधिकार जारी कर्ता देश के कानून से उत्पन्न होता है। एक पासपोर्ट जारी कर्ता देश में धारक के किसी अधिकार या उसके निवास स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
विशेष संबन्ध
संपादित करेंकुछ क्षेत्रीय समूह जैसे दक्षिण अफ्रीकी देशों का समूह, यूरोपीय संघ, खाड़ी के देशों का समूह खाड़ी सहयोग परिषद और दक्षिण अमरीकी देशों का समूह मर्कोसर, अपने सदस्य देशों के नागरिकों को केवल पहचान पत्र के आधार पर यात्रा करने की अनुमति देते हैं। 1995 में 26 यूरोपीय देशों ने एक दूसरे के यहां बिना सीमा नियंत्रण के आने-जाने संबंधी समझौता किया था। लेकिन एयरलाइंस कंपनी चाहे तो यात्रियों की पहचान के लिए पासपोर्ट की मांग कर सकती है। मिसाल के तौर पर अमरीकी नागरिक अगर कैरेबियाई देश या बरमूडा जा रहे हैं तो पासपोर्ट की जगह पर केवल पासपोर्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मिलिट्री पहचान पत्र से काम चल सकता है। ब्रिटेन और आयरलैंड के नागरिक भी एक दूसरे के यहां केवल फोटो पहचान पत्र के साथ आ जा सकते हैं। ब्रिटेन की महारानी अकेली ऐसी ब्रितानी हैं जिन्हें पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है।[1]
पासपोर्ट के प्रकार
संपादित करेंभारतीय पासपोर्ट तीन प्रकार के होते है[2]
साधारण पासपोर्ट - यह गहरे नीले रंग का होता है जिसे साधारण लोगों और कामों के लिए जारी किया जाता है।
अधिकारिक पासपोर्ट - सफेद रंग का यह पासपोर्ट सरकारी अफसरों के लिए जारी किया जाता है।
डिप्लोमैटिक पासपोर्ट - मैरून रंग का यह पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमैट्स के लिए जारी किया जाता है।
इन्हें भी देखें
संपादित करेंबाहरी कड़ियाँ
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "संग्रहीत प्रति". Archived from the original on 30 जून 2013. Retrieved 26 जून 2013.
- ↑ Saran, Bhanu (January 18, 2023). "पासपोर्ट क्या है और कैसे बनता है". Jobriyababa. Archived from the original on 21 मार्च 2023. Retrieved 18 जनवरी 2023.