भारत में पुलिस आयुक्त (जिन्हें पुलिस आयुक्त कहा जाता है) भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी होते हैं जो पुलिस आयुक्तालय में पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं। एक पुलिस आयुक्तालय अपने अंतर्गत कई समीपवर्ती जिलों को सम्मिलित कर सकता है। पुलिस आयुक्त के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां हो भी सकती हैं और नहीं भी, जबकि पुलिस जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक (एसपी) या वरिष्ठ एसपी (एसएसपी) आदेश जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पर निर्भर होते हैं।

इतिहास और विवरण

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परंपरागत रूप से जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) या वरिष्ठ एसपी (एसएसपी) जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के साथ मिलकर कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। पुलिस आयुक्त (सीपी) प्रणाली के अंतर्गत, राज्य सरकारें आयुक्त को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां दे सकती हैं या नहीं भी दे सकती हैं, जो पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ एसपी के विपरीत है, जो जिला मजिस्ट्रेट पर निर्भर होते हैं।[1] बड़े महानगरीय शहरों के लिए, सीपी प्रणाली को आम तौर पर अधिक उपयुक्त पुलिसिंग प्रणाली माना जाता है। आयुक्त को विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नई दिल्ली, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर और कोलकाता में स्थित आयुक्तालयों को वास्तविक आयुक्तालय माना जा सकता है, क्योंकि वे जिला मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पुलिस आयुक्तालयों का संगठनात्मक ढांचा राज्य दर राज्य अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के पुलिस आयुक्त सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट करते हैं, न कि डीजीपी को। इसी तरह, केरल में पुलिस आयुक्त के पास मजिस्ट्रेटी शक्तियां नहीं हैं।[2]

कमिश्नरेट

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पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में कई आस-पास के जिले शामिल हो सकते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट, जिसे 1847 ई. में निज़ामों द्वारा तत्कालीन हैदराबाद राज्य में स्थापित किया गया था, भारत में सबसे पुराना पुलिस कमिश्नरेट है।[3] ब्रिटिश भारत सरकार ने सीपी प्रणाली को सबसे पहले 1856 में कोलकाता और चेन्नई में लागू किया, और इसके बाद 1864 में इसे मुंबई में लागू किया।

  1. "Welcome to CCTNS Citizen Portal". eservices.tnpolice.gov.in.
  2. "व्याख्या: पुलिस कमिश्नरी प्रणाली क्या है?". इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी में). 13 जनवरी 2020.
  3. "Who will control law and order in Hyderabad after formation of Telangana?". द इकोनोमिक टाइम्स. 2013-12-02. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0013-0389. अभिगमन तिथि 2024-09-05.