भारत में, प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax (STT)) वह कर है, जो करपात्र प्रतिभूति के लेनदेन पर प्रभार्य है। इसे आमतौर पर या 'आवर्त कर' कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार एसटीटी करपात्र प्रतिभूति लेनदेन पर 1 अक्टूबर 2004 से प्रभार्य है। एसटीटी पर अधिभार प्रभार्य नहीं है।



सन्दर्भ संपादित करें