गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की ऐसी महिला , जिसकी दो पुत्रियाँ हैं , को बालिका के जन्म पर 500 रुपये की राशि दी जाती है। [1][2][3][4][5][6][7]

इस राशि को बैंक या डाकघर में जमा किया जाता है जिसे बालिका के 18 वर्ष पूण होने पर ही निकाला जा सकता है। इसी राशि में कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृति भी जमा होती जाती है।

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सन्दर्भ संपादित करें

  1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 15 अप्रैल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2015.
  2. "संग्रहीत प्रति". मूल से 20 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2015.
  3. "संग्रहीत प्रति". मूल से 19 अप्रैल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2015.
  4. "संग्रहीत प्रति". मूल से 21 अप्रैल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2015.
  5. "संग्रहीत प्रति". मूल से 8 मई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2015.
  6. "संग्रहीत प्रति". मूल से 25 अप्रैल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2015.
  7. "संग्रहीत प्रति". मूल से 20 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2015.