बाल रतिचित्रण

बच्चो को नग्न कर संभोग कर उनकी फिल्म बनाना , अपराध है उन्हे छूना गन्दे इशारे करनाभी यही है

बाल रतिचित्रण एक प्रकार का अपराध है। कई देशों में इस अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। इसके कारण बच्चों पर मानसिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। यह किसी बच्चे के नग्न या अर्ध नग्न छवि, वीडियो, कार्टून, चित्र और वीडियो गेम पर भी लागू होता है। इण्टरपोल के 187 में 94 सदस्य देशों में मुख्यतः इसके लिए 2008 में कानून लागू किया गया था भारत मे बाल रतिचित्रण प्रतिबंधित है।[1][2][3]

इतिहास संपादित करें

1977 में अमेरिका ने इस कार्य से लाभ कमाने वाले कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया था।[4] 1986 में मीस रिपोर्ट के अनुसार इससे बच्चो पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसके बाद इस कानून में बदलाव कर इसके अपराधी पर दोबारा अपराध दर्ज होने पर सजा भी अधिक मिलने का प्रावधान जोड़ दिया गया था।[5]

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 6 जनवरी 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 अगस्त 2015.
  2. Hobbs, Christopher James; Helga G. I. Hanks; Jane M. Wynne (1999). Child Abuse and Neglect: A Clinician's Handbook. Elsevier Health Sciences. p. 328. ISBN 0-443-05896-2. "Child pornography is part of the violent continuum of child sexual abuse"
  3. Hobbs, Christopher James; Helga G. I. Hanks; Jane M. Wynne (1999). Child Abuse and Neglect: A Clinician's Handbook. Elsevier Health Sciences. p. 328. ISBN 0-443-05896-2. "Child pornography is part of the violent continuum of child sexual abuse"
  4. "संग्रहीत प्रति". मूल से 7 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 अगस्त 2015.
  5. "The History of the Child Pornography Guidelines (PDF)" (PDF). मूल (PDF) से 22 जुलाई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 अगस्त 2015.

बाहरी कड़ियाँ संपादित करें