बृजगोपाल हरकिशन लोया
जस्टिस बृजगोपाल हरकिशन लोया (१९६६–२०१४) एक भारतीय न्यायाधीश थे, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक न्यायालय में कार्यरत थे। वह सोहराबुद्दीन शेख प्रकरण की अध्यक्षता कर रहे थे, जब १ दिसंबर २०१४ को नागपुर में उनकी अप्राकृतिक परिस्थितियों में कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। जनवरी २०१८ में भारत के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी, जिसमें कहा गया कि जस्टिस लोया की हत्या की गयी थी, और फिर १९ अप्रैल २०१८ को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय की एक पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया, और कहा कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी।[1]
बृजगोपाल हरकिशन लोया | |
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जन्म |
१२ दिसंबर १९६६ गातेगाँव (लातूर) |
मौत |
१ दिसंबर २०१४ |
पेशा | न्यायाधीश |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "SC dismisses PIL seeking probe into judge Loya's death - Times of India ►". The Times of India. मूल से 10 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-04-19.