बौना भत्ता योजना (Bona Bhatta Yojana) संपादित करें

हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे बौना व्यक्तियों को 1600/-रू0 हर महीने प्रति लाभपात्र की दर से (Bona Bhatta) बौना भत्ता दिया जाता है। बौना भत्ता योजना बौना भत्ता का लाभ लेने के लिए पुरूष आवेदक के लिए कद 3 फुट 8 इंच या इससे कम और महिला आवेदक के लिए कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम (60 प्रतिशत निःशक्तता के बराबर) मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए योग्य है । यह योजना 1-6-2006 से लागू की गई है और शुरुआत में 300/-रू0 प्रतिमास भत्ता दिया जाता था। दिनांक 01-01-2015 से भत्ता की दर बढाकर 1200/-रू0 हर महीने प्रति लाभपात्र किया गया था। दिनांक 01.01.2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1400/-रू0 हर महीने प्रति लाभपात्र कर दिया गया था। अब दिनांक 01.11.2016 से सरकार द्वारा भत्ता की दर बढाकर 1600/-रू0, दिनांक 01.11.2018 से 2000/-रू0, दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0 तथा दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 हर महीने प्रति लाभपात्र की गई है।

बौना भत्ता पात्रता मानदण्ड: संपादित करें

  1. आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हरियाणा राज्य में पिछले एक वर्ष से रह रहा हो।
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
  3. आवेदक को अपने बौना होने के बारे में सिविल सर्जन द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए आप https://socialjusticehry.gov.in पर लोगिन कर सकते है। और बहुत सारी जानकरियाँ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि:-

लाभपात्रों की संख्या, बजट, वित वर्ष, खर्च हुई राशि आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।