भारतीय दण्ड संहिता धारा ३

भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३ ऐसे अपराधो की सजा के बारे में है जो की भारत से बहार किये गए है पर कानून के अनुसार उन्हें भारत में ही पेश किया जायेगा व यही उनकी सुनवाई होगी. इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसपे की यह दंड संहिता लागू होती है के द्वारा किये गए किसी भी अपराध के बारे में, भले ही वोह भारत से बहार किये गए हो की सुनवाई व सजा भारत में होगी.

बाहरी स्रोत

संपादित करें

https://web.archive.org/web/20091220014343/http://www.vakilno1.com/bareacts/IndianPenalCode/S3.htm

ज्क्ज की तरफ से कोइ