भारतीय वायुयान अधिनियम, २०२४
भारतीय वायुयान अधिनियम, २०२४ | |
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भारतीय संसद | |
प्रादेशिक सीमा | भारत |
द्वारा अधिनियमित | लोकसभा |
पारित करने की तिथि | 9 अगस्त 2024 |
द्वारा अधिनियमित | राज्य सभा |
पारित करने की तिथि | 5 दिसम्बर 2024 |
विधायी इतिहास | |
Bill introduced in the लोकसभा | भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 |
द्वारा पेश | नागरिक उड्डयन मन्त्री |
स्थिति : अज्ञात |
भारतीय वायुयान अधिनियम, २०२४ भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो वायुयानों के डिजाइन, विनिर्माण, रखरखाव, रखने, उपयोग करने, चलाने, बेचने तथा आयात-निर्यात करने आदि से सम्बन्धित है।[2][3][4]
यह अधिनियम , वायुयान अधिनियम, १९३४ के स्थान पर लाया गया है।[5]
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ 9 दशक पुराने एक्ट के बदले भारतीय वायुयान विधेयक संसद में पारित ; जानिए क्या हुए बदलाव
- ↑ "Centre to introduce 6 new bills for Parliament Monsoon Session". India Today (अंग्रेज़ी में). 2024-07-19. अभिगमन तिथि 2024-07-20.
- ↑ PTI (2024-07-19). "Monsoon Session of Parliament: Government lists six new Bills; Lok Sabha Speaker Om Birla constitutes BAC". The Hindu (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-751X. अभिगमन तिथि 2024-07-20.
- ↑ "Govt tables Bhartiya Vayuyan Vidheyak Bill 2024 to replace Aircraft Act 1934". The Times of India. 2024-07-31. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-8257. अभिगमन तिथि 2024-08-09.
- ↑ भारतीय वायुयान विधेयक 2024 : यह विमान अधिनियम 1934 से कितना अलग है?