भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सन 1989 से पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था। सन 1989 में कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए परंतु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस फैसले को बदल दिया।1अक्टूबर 1993को केन्द्र सरकार ने दो नए चुनाव आयुक्तों कृषि सचिव एस० एस० गिल और विधि आयोग के सदस्य जी० वी० जी० कृष्णामूर्ति की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। दिसंबर 1993 को संसद में चुनाव आयोग को सदस्य बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया।