भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया

यह भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण है।[1]

सरकार संपादित करें

भारत के कानून पूरे देश के लिए केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्यों के लिए भारत की संसद यानी लोकसभा द्वारा बनाए जाते हैं।[2]

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "Para 506e of Kesavananda Bharati v. State of Kerala, (AIR 1973 SC 1461)". 1973. अभिगमन तिथि 2014-12-01.
  2. "Pages 311 & 312 of original judgement: A. K. Roy, Etc vs Union Of India And Anr on 28 December, 1981". अभिगमन तिथि 23 August 2014.