भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
धारा 1. संक्षिप्त नाम और विस्तार संपादित करें 1) यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 कहा जा सकेगा। 2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है। धारा 2. परिभाषाएँ संपा
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988)) भारतीय संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
बाहरी कड़ियाँसंपादित करें
- भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक,, २०१३ Archived 1 अप्रैल 2016 at the वेबैक मशीन. (हिन्दी)
- THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 Archived 3 मार्च 2016 at the वेबैक मशीन.
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- भ्रष्टाचार निवारण पर प्रश्नोत्तर
- विकास के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन आवश्यक
- WHAT CONSTITUTES AN OFFENCE UNDER THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 ?