मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना - बिहार
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना[मृत कड़ियाँ] की शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा सन २०१८ में की गई हैं. इस योजना की शुरआत राज्य के लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उधेश्य से गयी है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बिहार के पिछड़े लोगो को वाहन खरीदने के लिए ५०% की सब्सिडी प्रदान करेगी. इस योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग पंजीकरण करके और आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं. इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए वाहनों की खरीद हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को अनुदान दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन को सुलभ बनाने के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देगा.[1]
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन होगी सुलभ, स्वरोजगार को बढ़ावा देगी परिवहन योजना". प्रभात खबर. ३ सितम्बर २०२४. अभिगमन तिथि ९ सितम्बर २०२४.