मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून यह कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत, सरकार सभी बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त स्कूलों का निर्माण और संचालन करती है। इसमें शिक्षक-छात्र अनुपात को बेहतर बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। यह कानून शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाकर सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करता है और देश के समग्र विकास में योगदान देता है।