मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
पहले मुस्लिम पुरुष के मात्र तीन बार तलाक तलाक तलाक कहने पर उसे तलाक मिल जाता था।
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भाजपा सरकार ने अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से भारत में तत्काल ट्रिपल तालक के 100 मामलों के बाद विधेयक तैयार किया।[1] 28 दिसंबर 2017 को, लोकसभा ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया।[2] यह बिल किसी भी रूप में - लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल, एसएमएस और इंस्टेंट मैसेंजर जैसे अवैध माध्यमों से तत्काल ट्रिपल तालक (तालक-ए-बिद्दत) बनाता है, जिसमें पति के लिए तीन साल तक की जेल है।[3] आर जी डी, ए आई एम आई एम, बी जी डी, ए आई ए डी एम के, और आई यू एम ऐल के सांसदों ने विधेयक का विरोध किया, इसे प्रकृति में मनमाना और एक दोषपूर्ण प्रस्ताव बताया, जबकि कांग्रेस ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश विधेयक का समर्थन किया।[4][5] लोकसभा में 19 संशोधन किए गए लेकिन सभी खारिज कर दिए गए।
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 | |
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द्वारा विचार किया गया | भारतीय संसद |
विधेयक का उद्धरण | बिल नंबर 247, 2017 का |
द्वारा पेश | रविशंकर प्रसाद (कानून और न्याय मंत्रालय |
स्थिति : अज्ञात |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "'100 cases of instant triple talaq in the country since the SC judgement'". मूल से 26 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 फ़रवरी 2019.
- ↑ "Lok Sabha passes triple talaq bill". मूल से 26 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 फ़रवरी 2019.
- ↑ "Triple Talaq Bill Passed In Lok Sabha". Republic TV. मूल से 31 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 December 2017.
- ↑ "Congress' backing of triple talaq bill indicates it's gradually withdrawing from Muslim appeasement politics". मूल से 30 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 फ़रवरी 2019.
- ↑ "Congress backs triple talaq bill, Khurshid strikes discordant note". मूल से 30 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 फ़रवरी 2019.