मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 में भारत की संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद रूप से नामित ऐतिहासिक विधि थी। जिन मुस्लिम स्त्रियों के पति ने उनसे विवाह-विच्छेद कर लिया है या मुस्लिम स्त्रियाँ विवाह विच्छेद करना चाहती हैं, उससे सम्बन्धित या उसके आनुषङ्गिक विषय में उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिये था। शाह बानो विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के लिये राजीव गांधी सरकार द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। इस विवाद ने राजीव गांधी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित करने के लिए प्रेरित किया, जो कि उच्चतम न्यायालय के पन्थनिरपेक्ष निर्णय को बलहीन करता है।

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986
द्वारा अधिनियमित Parliament of India
स्थिति : निरस्त कर दिया