राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय आयोग

भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है।[1] [2] इसकी स्थापना १९७८ में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। 89 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ जिसमे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागो में विभाजन हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद-338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद-338क) के रुप में।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
चित्र:NCSC official logo.jpg
आयोग अवलोकन
गठन 19 फ़रवरी 2004; 20 वर्ष पूर्व (2004-02-19)
पूर्ववर्ती आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 1978
अधिकारक्षेत्रा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार
मुख्यालय नई दिल्ली
उत्तरदायी मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आयोग कार्यपालक किशोर मकवाना, अध्यक्ष
अरुण हालदार, उपाध्यक्ष
अंजू बाला, सदस्य
सुभाष पारधी, सदस्य
वेबसाइट
https://ncsc.nic.in
  1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 31 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 दिसंबर 2015.
  2. "संग्रहीत प्रति". मूल से 6 जनवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 दिसंबर 2015.

इस आयोग में एक अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य होते हैं ꫰