राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक

राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक (एनआईए विधेयक), भारत सरकार का एक कानून है जो आतंकवाद से लड़ने के निमित्त बनाया गया था। यह दिसम्बर, २००८, में भारतीय लोकसभा में पारित हुआ था। इस कानून में कई कड़े प्रावधान देने की बात कही गई।

प्रमुख प्रावधान संपादित करें

  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) बनाने का प्रस्ताव।
  • इस एजेंसी को विशेष अधिकार हासिल होंगे ताकि आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच तेजी से की जा सके।
  • अब यह जिम्मेदारी पकड़े गए व्यक्ति की होगी कि वह खुद को निर्दोष साबित करे।
  • एनआईए के सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी को जांच के लिए स्पेशल पावर दी जाएगी।
  • एनआईए को 180 दिन तक आरोपियों की हिरासत मिल सकेगी। फिलहाल जांच एजंसी को गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर ही चार्जशीट फाइल करनी होती है।
  • विदेशी आतंकवादियों को जमानत नहीं मिल पाएगी।
  • एनआईए के अपने विशेष वकील और अदालतें होंगी जहाँ आतंकवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी।

बाहरी कड़ियाँ संपादित करें